19–1 |
परिषद् के किसी भी कार्यालय से तथा प्रयोगशाला से सम्बद्ध समस्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जिन्होंने कम से कम 06 माह का संतोषजनक सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, वर्ष में एक गर्मी की वर्दी तथा तीन वर्ष में एक बार जाड़े की वर्दी नियमानुसार दी जायेगी परन्तु फार्म पर कार्य करने वाले हलवाहों अथवा मजदूरों को कोई वर्दी देना आवश्यक नहीं होगा।
गर्मी की वर्दी :
दो सूती कमीज सफेद रंग में।
दो सूती पेन्ट।
दो सूती टोपी।
जाड़े की वर्दी :
एक बन्द गले का कोट गर्म।
एक गर्म पेन्ट।
एक गर्म टोपी। |
19–2 |
चौकीदार पद पर नियुक्त कर्मचारी को जिसे उपरोक्त नियम 19–1 के अनुसार जाड़े की वर्दी देय हो उसे जाड़े की वर्दी के साथ निम्नलिखत सामान भी दिया जायेगा :–
1–हल्का कम्बल एक काले रंग का
2–जूता काले रंग का एक जोडा |
19–3 |
प्रस्तर 19–1 व 19–2 में दिये जाने वाले सामानों का आकार प्रकार मूल्य आदि के सम्बन्ध में निर्णय प्रचलित बाजार भाव को देखते हुये निदेशक या सक्षम अधिकारी जिसे इस कार्य हेतु गवर्निंगबाडी द्वारा अधिकृत किया गया हो, लेंगे। विभिन्न प्रकार के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को जिन्हें वर्दी देय होगी, अलग–अलग प्रकार की या रंग की वर्दी निदेशक द्वारा निर्धारित की जायेगी और किसी विशेष प्रकार की वर्दी के लिये किसी कर्मचारी को मॉंग करने का अधिकार नहीं होगा। |
19–4 |
परिषद् में कार्यरत स्थाई कर्मचारियों को बजट में स्वीकृत सीमा के अन्तर्गत कार तथा स्कूटर/ मोटर साइकिल क्रय करने हेतु अग्रिम तथा भवन निर्माण/मरम्मत हेतु अग्रिम की स्वीकृति निदेशक या सक्षम अधिकारी जिसे इस कार्य हेतु गवर्निंगबाडी द्वारा अधिकृत किया गया हो, द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाती रहेगी। |