क्र0सं0 |
अधिकार का प्रकार |
परिसीमायें |
अ– |
प्रशासनिक अधिकार |
|
|
1– स्थानान्तरण सम्बन्धी अधिकार। |
अपने संस्थान के विभिन्न अनुभागों में कार्यरत अधिकारियों /कर्मचारियों को कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए विषयानुसार एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में। |
|
2– यात्रा कार्यक्रम व यात्रा भत्ता बिल की स्वीकृति। |
अपने संस्थान पर कार्यरत श्रेणी–1 तक के समस्त अधिकारियों
/कर्मचारियों को परिषदीय हित में अपने आवंटित कार्यक्षेत्र तथा मुख्यालय पर की जाने वाली यात्राओं के यात्रा कार्यक्रम तथा यात्रा भत्ता बिल के भुगतान।
आवंटित कार्यक्षेत्र एवं प्रदेश से बाहर की यात्राओं की स्वीकृति निदेशक से प्राप्त की जायेगी। |
|
3– अवकाश की स्वीकृति। |
|
|
क– आकस्मिक अवकाश |
संबंधित संस्थान पर कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु पूर्ण अधिकार। |
|
ख– उपार्जित, नगदीकरण, चिकित्सा अवकाश। |
ग्रेड–1 तक के कर्मचारियों हेतु 60 दिवस तक। |
|
4– चरित्र पंजिका प्रविष्टि का अधिकार। |
संबंधित संस्थान के ग्रेड–3 तक के कर्मचारी, इसके ऊपर श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की संस्तुति निदेशक को भेजेगें। |
|
5– लघु दण्ड देने का अधिकार। |
गे्रड–1 तक के कर्मचारियों हेतु। |
|
6– वेतन वृद्वि, दक्षता रोक, विशेष व चयन वेतनमान स्वीकृत का अधिकार। |
|
|
क– सामान्य वेतन वृद्वि |
संस्थान पर कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु। |
|
ख– दक्षतारोक, विशेष व चयन वेतनमान |
ग्रेड–2 तक के कर्मचारियों हेतु। |
|
7– प्रक्षेत्र पर दैनिक श्रमिकों को रखने का अधिकार। |
सम्बन्धित संस्थान के प्रक्षेत्र पर कार्य की आवश्यकता एवं निर्धारित मानकों के अनुसार। |
ब– |
वित्तीय अधिकार |
|
|
1– वेतन एवं अन्य भत्तों के भुगतान का अधिकार। |
सम्बन्धित संस्थान पर कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु जो नियमानुसार स्वीकृत एवं देय है। |
|
2– प्रक्षेत्र/प्रयोगशाला में निहित सामग्री के क्रय का अधिकार। |
संबंधित संस्थान के प्रक्षेत्र हेतु स्वीकृत क्रापिंग स्कीम के अनुसार बीज, खाद, रसायन, डीजल व अन्य प्रकीर्ण सामग्री का नियमानुसार क्रय बजट में स्वीकृत सीमा तक परन्तु एक समय में रु0 20,000/– तक । |
|
3– कार्यालय में प्रयोग होने वाली लेखन सामग्री का क्रय का अधिकार। |
संबंधित संस्थान के कार्यालय हेतु एक समय में रु0 2,500/– तक बजट में स्वीकृत सीमा तक। |
|
4– समाचार पत्र व अन्य आवश्यक पत्रिकायें, जर्नल्स के क्रय का अधिकार। |
संबंधित संस्थान हेतु पुस्तकालय क्रय समिति की संस्तुति एवं निदेशक की स्वीकृतोपरान्त पूर्ण अधिकार, बजट की स्वीकृत सीमा तक परन्तु एक समय में रु0 5,000/– तक। |
|
5– अन्य कार्यालय व्यय स्वीकृत करने का अधिकार। |
संबंधित संस्थान हेतु बजट में स्वीकृत सीमा तक पूर्ण अधिकार परन्तु एक समय में रू0 5,000/– तक। |
|
6– कृषि व अन्य वाहनों की मरम्मत का अधिकार। |
|
|
क– टे्क्टर, नलकूप, पम्पिंग सेट व कृषि यंत्रों की मरम्मत। |
सम्बन्धित संस्थान हेतु बजट में स्वीकृत सीमा तक परन्तु एक समय में रु0 10,000/– तक। |
|
ख– जीप/कार, मोटर साइकिल की मरम्मत। |
सम्बन्धित संस्थान हेतु बजट में स्वीकृत सीमा तक परन्तु एक समय में रु0 5,000/– तक। |
|
7– कार्यालय व प्रयोगशाला में प्रयोग किये जाने वाले यंत्रों की मरम्मत का अधिकार। |
सम्बन्धित संस्थान हेतु बजट में स्वीकृत सीमा तक परन्तु एक समय में रु0 2,000/– तक। |
|
8– वाहनों हेतु पेट्रोल, मोबिल के क्रय करने का अधिकार। |
सम्बन्धित संस्थान हेतु बजट में स्वीकृत सीमा तक परन्तु एक समय में रु0 1,000/– तक। |
|
9– लघु निर्माण कार्य (पेटी वक्र्स) एवं भवनों की वार्षिक मरम्मत का अधिकार। |
आय–व्ययक प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक मामले रु0 25,000/– इस प्रतिबन्ध के साथ कि प्राक्कलन निदेशक द्वारा स्वीकृत कर दिये गये हो। |
|
9– चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वर्दी देने का अधिकार। |
संस्थान पर कार्यरत कर्मचारियों हेतु पूर्ण अधिकार बजट में स्वीकृत सीमा तक। |
|
10– प्रक्षेत्र उत्पाद की बिक्री का अधिकार। |
संस्थान के प्रक्षेत्र उत्पादों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर राजकीय एजेन्सियों अथवा कृषि विपणन निरीक्षक तथा प्रचलित बाजार दरों पर टेण्डर आमंत्रित कर बिक्री का अधिकार। |
|
11– निष्प्रयोज्य सामग्री की बिक्री का अधिकार। |
निदेशक की स्वीकृतोपरान्त पूर्ण अधिकार। |
|
12– अतिथिगृह के रख–रखाव पर व्यय का अधिकार। |
बजट में स्वीकृत सीमा तक परन्तु एक समय में रू0 1,000/– तक। |
|
13– गोष्ठी, सेमिनार व मीटिंग पर होने वाले व्यय का अधिकार। |
बजट में स्वीकृत सीमा तक परन्तु एक समय में रू0 1,000/– तक तथा एक वर्ष में रु0 10,000/– तक। |
नोट :– उक्त के अतिरिक्त समस्त अधिकार निदेशक, उ0प्र0गन्ना शोध परिषद में निहित रहेगें। |